झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम २००१ झारखण्ड में पंचायत चुनाव कराने के लिए पेसा कानून १९९६ से असंगत एक सामान्य कानून है। क्यों? क्योंकि पेसा कानून १९९६ में २२ प्रावधान है, किन्तु झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम २००१ में सात विन्दुओं को ही अंशत: शामिल कर आदिवासी हक़ और अधिकारों का गला घोंटा गया है। यह कैसी विडम्बना है की जो सरकार आदिवासियों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानून, अधिनियम, एवं विनियम बनांये आज वही सरकार इन प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है।
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